चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया एवं मुद्दे

चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया एवं मुद्दे

GS-2: राजव्यवस्था और शासन

(IAS/UPPCS)

 

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

भारत निर्वाचन आयोग, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दल, चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी प्रक्रिया और मुद्दे, निष्कर्ष।

06/04/2024

स्रोत: द हिंदू

प्रसंग:

हाल ही में, एक राजनीतिक दल ने 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों' को चुनाव चिह्न आवंटन को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष कुछ सवाल किए हैं। 

भारत में चुनाव चिन्हों के बारे में:

  • एक चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है।
  • इस चुनाव चिन्ह का उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) पर दर्शाया जाता है, जिससे मतदाता संबंधित पार्टी के लिए चिन्ह का चुनाव कर मतदान कर सकता है।
  • भारत में चुनावी प्रक्रिया में चुनाव चिन्ह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर बड़ी आबादी को देखते हुए जो अभी भी निरक्षर है।
  • ये प्रतीक राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं, जिससे मतदाताओं के लिए मतपत्र पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की पहचान करना आसान हो जाता है।

प्रतीक चिन्हों का आवंटन:

  • भारत का चुनाव आयोग (ECI) चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
  • एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक आरक्षित चुनाव चिन्ह (प्रतीक) होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968:

  • आदेश के पैरा 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चिह्न पर दावा कर सकता है।
  • आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों का फैसला करने के लिये निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
  • यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है।
  • पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के मामलों में चुनाव आयोग आमतौर पर विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।
  • चुनाव आयोग द्वारा अब तक लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है।
  • वर्ष 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नियम, 1961 के संचालन के तहत अधिसूचना और कार्यकारी आदेश जारी किये।
  • जिस दल को पार्टी का चिह्न मिला था, उसके अलावा पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।
  • वे पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थिति का दावा कर सकते थे।

मुख्य मानदंड

पार्टियों की मान्यता:

  • भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के तहत एक पार्टी को 'राष्ट्रीय' या 'राज्य' पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है।
  • राज्य स्तर पर मान्यता के मानदंड में एक निश्चित संख्या में लोकसभा या विधान सभा सीटें जीतना या आम चुनाव में मतदान का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना शामिल है।

प्रतीकों का आवंटन:

  • चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।
  • एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक आरक्षित प्रतीक होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।

पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए:

  • यदि वह पार्टी दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में या किसी राज्य की विधानसभा में 5% सीटों पर, जैसा भी मामला हो, चुनाव लड़ती है, तो चुनाव के दौरान एक मुफ्त प्रतीक को सामान्य प्रतीक के रूप में आवंटित किया जाता है।

प्रतीक आदेश का नियम 10  बी:

  • यह प्रावधान करता है कि एक सामान्य मुक्त प्रतीक की रियायत दो आम चुनावों के लिए 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी' को उपलब्ध होगी।
  • इसके अलावा, एक पार्टी किसी भी बाद के आम चुनाव में एक सामान्य प्रतीक के लिए पात्र होगी यदि उसने पिछले अवसर पर राज्य में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे जब पार्टी ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।

प्रतीक चिन्ह के लिए आवेदन:

  • हालांकि ऐसी गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी को हर बार निर्धारित प्रारूप में प्रतीक चिन्ह के लिए आवेदन करना चाहिए।
  • जैसा भी मामला हो, इसे लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय बनाया जा सकता है।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर:

  • उसके बाद प्रतीकों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाता है।

निःशुल्क प्रतीक:

  • एक स्वतंत्र उम्मीदवार या किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की ओर से चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को आयोग से संपर्क करना होगा और उपलब्ध 'मुक्त' प्रतीकों की सूची से एक प्रतीक आवंटित कराना होगा।
  • एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करते समय निःशुल्क सूची में से तीन प्रतीक उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें से एक उसे आवंटित किया जाएगा।

चुनाव चिन्हों का महत्त्व:

  • निरक्षर मतदाताओं के लिए सहायक: पार्टियों को प्रतीक चिन्ह देने का मुख्य उद्देश्य निरक्षर मतदाताओं की मदद करना है, जो उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते हैं, ताकि वे मतपत्र पर अपने उम्मीदवार को ढूंढ सकें और प्रतीक को देखकर अपने मतदान को सुविधाजनक बना सकें।
  • राजनीतिक पहचान: आज प्रतीक भारत की चुनावी राजनीति में कहीं अधिक बड़ी भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष विचारधारा के प्रति निष्ठा और एक राष्ट्रीय नेता की संबद्ध अनुयायीता को दर्शाता है।
  • पार्टियों को अलग करना: प्रतीक राजनीतिक दलों को खुद को दूसरों से अलग करने की अनुमति देते हैं। वे भारत जैसे देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जहां कई राजनीतिक दल हैं।
  • प्रतीक आरक्षण: किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में, आयोग उसे एक प्रतीक 'आरक्षित' करने की अनुमति देता है।
  • उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल दूसरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह अपने द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्रतीक को 'आरक्षित' कर सकता है। आयोग बाध्य होगा, बशर्ते कि प्रतीक का उपयोग किसी और द्वारा नहीं किया जा रहा हो।

निष्कर्ष:

चुनाव चिन्ह भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं, जो मतदाताओं के लिए एक दृश्य सहायता और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं।

ईसीआई द्वारा इन प्रतीकों के आवंटन और आरक्षण की प्रक्रिया एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित करती है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखती है।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न कैसे आवंटित किये जाते हैं? इससे संबंधित प्रक्रिया एवं मुद्दों पर चर्चा कीजिए