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बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

31.07.2025

 

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

 

संदर्भ: भारतीय बैंकिंग कानून में एक नया संशोधन,
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
प्रभावी होगा ।

 

अधिनियम के बारे में:
वित्त मंत्रालय
द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन, लंबे समय से चली आ रही नियामक कमियों को दूर करने के लिए पाँच प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन करता है। इसका मुख्य लक्ष्य वाणिज्यिक और सहकारी दोनों बैंकों में अधिक पारदर्शिता, जमाकर्ताओं की सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

 

संशोधन के प्राथमिक लक्ष्य:

  • बैंकों में प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करें।
     
  • जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।
     
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा प्रथाओं को उन्नत करना।
     
  • सहकारी बैंकिंग विनियमों को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ सुसंगत बनाना।
     

 

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

  1. 'पर्याप्त हित' की संशोधित परिभाषा:
    बैंकिंग कंपनी में 'पर्याप्त हित' रखने के लिए मौद्रिक सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है , जो 1968 से वर्तमान मुद्रास्फीति के स्तर और वित्तीय विकास के अनुरूप है।
     
  2. सहकारी बैंकों में निदेशक का कार्यकाल:
    बोर्ड के सदस्यों (अध्यक्षों और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का कार्यकाल अब 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जिससे यह प्रावधान सहकारी क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किए गए
    97वें संविधान संशोधन के अनुरूप हो गया है ।
  3. IEPF में दावा रहित परिसंपत्तियों का स्थानांतरण:
    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अब दावा रहित लाभांश, बांड परिपक्वता और अन्य उपकरणों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे कंपनी अधिनियम के समान परिसंपत्ति वसूली तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा ।
     
  4. उन्नत लेखापरीक्षा निरीक्षण: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को
    वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का
    निर्णय लेने की अनुमति दी गई है , जिससे उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लेखापरीक्षा कार्यों में
    अधिक स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
  5. रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग समय-सारिणी में ढील:
    भारतीय रिजर्व बैंक को पहले अनिवार्य साप्ताहिक रिपोर्ट के स्थान पर अब लचीली पाक्षिक, मासिक या त्रैमासिक रिपोर्टिंग समय-सारिणी लागू कर दी गई है, जिससे अनुपालन बोझ कम होगा और डेटा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
     

 

भारत के बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है:

  • विनियामक आधुनिकीकरण:
    ये परिवर्तन पुराने प्रावधानों को अद्यतन करते हैं - जिनमें से कई 50 से अधिक वर्ष पुराने हैं - ताकि वे आज की वित्तीय प्रणाली की वास्तविकताओं के अनुरूप हों।
     
  • सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन:
    संवैधानिक सुधारों को शामिल करके, यह अधिनियम सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
     
  • जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना:
    बेहतर परिसंपत्ति वसूली और मजबूत लेखा परीक्षा मानकों को सुनिश्चित करने से जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है।

 

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

  1. ग्रामीण बैंकों में सीमित लेखापरीक्षा क्षमता:
    छोटे शहरों में सहकारी बैंकों को वित्तीय या तार्किक बाधाओं के कारण योग्य लेखापरीक्षकों को आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है।
     
  2. विनियामक तत्परता:
    बैंकों को, विशेष रूप से क्षेत्रीय या सहकारी स्तर पर, नई रिपोर्टिंग और शासन ढांचे को लागू करने में
    बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण संबंधी अंतराल का सामना करना पड़ सकता है।
  3. कार्यकाल में परिवर्तन का विरोध:
    विस्तारित कार्यकाल को अधिक बार बोर्ड स्तर पर रोटेशन या लोकतांत्रिक परिवर्तन के पक्षधर हितधारकों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
     
  4. परिसंपत्ति हस्तांतरण जटिलता:
    दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान करना और उन्हें IEPF में स्थानांतरित करना कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से पुराने या निष्क्रिय खातों के लिए।
     

 

निष्कर्ष:

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 भारत के वित्तीय नियामक ढाँचे को अद्यतन करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। पुराने प्रावधानों को समाप्त करके और बैंकों को आधुनिक प्रशासनिक उपकरणों से सशक्त बनाकर, यह अधिनियम जनता का विश्वास, विशेष रूप से सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के बैंकों में, मज़बूत करने का वादा करता है। हालाँकि, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन , क्षमता निर्माण और निरंतर नियामक निगरानी पर निर्भर करेगी । यदि इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

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