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अनुच्छेद 244(ए)

26.04.2024

 

अनुच्छेद 244(ए)

 

प्रीलिम्स के लिए: दीफू और इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, अनुच्छेद 244(ए) के बारे में, इतिहास

 

खबरों में क्यों?

          असम के दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त 'राज्य के भीतर राज्य' बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) को लागू करने का संकल्प लिया है।

 

दीफू और इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि

  • केवल 8.9 लाख मतदाताओं के साथ यह असम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है।
  • यह अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है, और असम के तीन आदिवासी-बहुल पहाड़ी जिलों में छह विधान सभा क्षेत्रों को कवर करता है: कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ।

○ये तीन जिले संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रशासित हैं।

ये क्षेत्र दो स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आते हैं: कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद।

  • सीट पर मतदाता विभिन्न समुदायों से हैं: कार्बी (राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति), दिमासा, हमार, कुकी, रेंगमा नागा, ज़ेमे नागा, बोडो, गारो, असमिया, गोरखा, आदि।

 

अनुच्छेद 244(ए) के बारे में:

  • यह असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक 'स्वायत्त राज्य' के निर्माण की अनुमति देता है। इस क्षेत्र में कार्बी आंगलोंग जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
  • यह प्रावधान संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा डाला गया था।
  • ऐसे निर्मित स्वायत्त राज्य की अपनी विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों होंगी। यह जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण है।
  • छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों में, उनके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

 

संविधान की छठी अनुसूची से अंतर

  • छठी अनुसूची के तहत, आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के लिए पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं।
  • हालाँकि, इन परिषदों के पास सीमित शक्तियाँ हैं। वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते, और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है।
  • दूसरी ओर, अनुच्छेद 244(ए) जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है।

 

इतिहास:

  • 1950 के दशक में, अविभाजित असम की जनजातीय आबादी के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठी। लंबे आंदोलन के बाद 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।
  • 1980 के दशक में इस मांग ने एक आंदोलन का रूप ले लिया और कई कार्बी समूहों ने हिंसा का सहारा लिया। जल्द ही यह पूर्ण राज्य की मांग करने वाला एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह बन गया।
  • कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया। वे वहीं रुके रहे क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 244 (ए) सहित अधिक शक्तियों का वादा किया था।

                                                             स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

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