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बंदी (कैप्टिव) हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024

27.03.2024

 

बंदी (कैप्टिव) हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024

 

प्रारंभिक के लिए: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972 के तहत (कैप्टिव) बंदी हाथी, कैप्टिव (बंदी) हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024

 

 खबरों में क्यों?

 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में कैप्टिव हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972 के तहत बंदी हाथी:

  • हाथी एक अनुसूची I प्रजाति हैं, और इसलिए, चाहे वे जंगली हों या बंदी, किसी भी परिस्थिति में उन्हें पकड़ा या व्यापार नहीं किया जा सकता है।
  • अधिनियम की धारा 12 अनुसूची I जानवरों को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे 'विशेष उद्देश्यों' के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इन्हें किसी भी जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना वन्यजीवों की जनसंख्या प्रबंधन और मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों/संग्रहालयों के लिए नमूनों के संग्रह के लिए भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • वन प्रबंधन, लकड़ी परिवहन, पूर्व शाही परिवारों की संपत्ति में उपस्थिति और धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिर परिसर में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण बंदी हाथियों का स्वामित्व हो सकता है और इसलिए वे एक विशेष श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, सख्त नियम ऐसे हाथियों के स्थानांतरण का मार्गदर्शन करते हैं।
  • डब्ल्यूपीए की धारा 40(2) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूडब्ल्यू) की लिखित अनुमति के बिना एक बंदी हाथी के अधिग्रहण, कब्जे और हस्तांतरण पर रोक लगाती है।
  • पर्यावरण मंत्रालय 2021 में एक संशोधन लाया जिसने हाथियों को 'धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य' के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति दी।

 

कैप्टिव (बंदी) हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024:

  • यह एक राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच बंदी हाथियों के स्थानांतरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिसूचना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीडब्ल्यूडब्ल्यू को बंदी हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए अधिकृत करती है।
  • यदि हाथी का मालिक अब उसे बनाए रखने की स्थिति में नहीं है या यदि जानवर को वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में बेहतर रखरखाव मिलेगा तो सीडब्ल्यूडब्ल्यू अंतर-राज्य स्थानांतरण की अनुमति देगा।
  • बंदी हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि जानवर की आनुवंशिक प्रोफ़ाइल को MoEFCC (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एप्लिकेशन में दर्ज नहीं किया गया हो।
  • बंदी हाथियों के स्थानांतरण के लिए आवेदन उप वन संरक्षक (डीसीएफ) को किया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में हाथी पंजीकृत है।
  • डीसीएफ उस सुविधा की जांच और भौतिक सत्यापन करेगा जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है, और उस सुविधा का भी जहां हाथी को रखा जाना प्रस्तावित है और एक पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, और फिर विवरण सीडब्ल्यूडब्ल्यू को भेज देगा, जो सात दिनों के भीतर स्थानांतरण स्वीकार या अस्वीकार कर देगा।

                                                 स्रोत: द हिंदू