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म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना

31.01.2025

 

म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना    

                                                                                                                                                                                                                                                       

 प्रारंभिक परीक्षा के लिए: म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में, योजना की मुख्य विशेषताएं

 

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमसीजीएस-एमएसएमई) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी दी गई है।

 

म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में:

  • यह उपकरण/मशीनरी खरीदने के लिए आवश्यक पात्र एमएसएमई को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य ऋण संस्थाओं (एमएलआई) को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ( एनसीजीटीसी ) द्वारा 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करेगा ।
  • यह योजना परिचालन दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के दौरान एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर या 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी ।

 

योजना की मुख्य विशेषताएं:

    • उधारकर्ता वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए ;
    • यह 100 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी प्रदान करता है , जिसमें उपकरण या मशीनरी के लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 75 प्रतिशत आवंटित किया जाता है ।
    • इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष तक होगी , जिसमें मूल किस्तों पर 2 वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी।
    • 50 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और मूल किस्तों पर स्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।
    • गारंटी कवर के आवेदन के समय ऋण राशि का 5% अग्रिम (प्रारंभिक) अंशदान जमा किया जाएगा।
    • योजना के तहत ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क स्वीकृति के वर्ष के दौरान शून्य होगा। अगले 3 वर्षों के दौरान, यह पिछले वर्ष के 31 मार्च को बकाया ऋण का 1.5% प्रति वर्ष होगा। उसके बाद, वार्षिक गारंटी शुल्क पिछले वर्ष के 31 मार्च को बकाया ऋण का 1% प्रति वर्ष होगा।

                                                               स्रोत: पीआईबी

 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमसीजीएस-एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य सदस्य ऋण संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करना है।

2. इस योजना के तहत उधारकर्ता को एक वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए।

 

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A.केवल 1

B.केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D.न तो 1 और न ही 2

 

उत्तर C

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