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सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता (आईटीए)

30.04.2024

 

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता (आईटीए)

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता (आईटीए), आईटीए के प्रमुख पहलू

 

खबरों में क्यों ?                                                                                                                                                                                                                       

               भारत और चीनी ताइपे ने संयुक्त रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से अनुरोध किया है कि वह 26 जुलाई तक विशिष्ट सूचना और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर नई दिल्ली के आयात शुल्क के संबंध में कोई फैसला न अपनाए।

 

प्रमुख बिंदु

आईसीटी उत्पाद डब्ल्यूटीओ के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौते (आईटीए) के अंतर्गत आते हैं। आईटीए के साथ भारत की भागीदारी के कारण कुछ आईसीटी उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने के कारण विवाद पैदा हो गया है।

 

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता (आईटीए):

  • सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है जिसे 1996 में अपनाया गया था।
  • आईटीए का लक्ष्य निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी आयात शुल्क और अन्य शुल्कों को समाप्त करना है।
  • आईटीए के तहत प्रतिबद्धताएं किसी देश पर टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के अनुच्छेद II के तहत तभी बाध्यकारी हो जाती हैं, जब उन्हें माल अनुसूची में शामिल किया जाता है।

 

आईटीए के प्रमुख पहलू:

  • व्यापार उदारीकरण: आईटीए भाग लेने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच आईटी उत्पादों पर शुल्क को समाप्त करके व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है।
  • उत्पाद कवरेज: समझौते में कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक, सॉफ्टवेयर और वैज्ञानिक उपकरणों सहित आईटी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
  • विस्तार: आईटीए की स्थापना के बाद से इसका विस्तार किया गया है ताकि इसमें अधिक उत्पादों और प्रतिभागियों को शामिल किया जा सके, जो प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार की उभरती प्रकृति को दर्शाता है।

 

                                                                  स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

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