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स्टार प्रचारक

24.04.2024

 

स्टार प्रचारक

 

प्रीलिम्स के लिए: चुनाव में स्टार प्रचारकों के बारे में, कानूनी प्रावधान क्या हैं ?

 

खबरों में क्यों?

        मौजूदा आम चुनावों में राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए 'स्टार प्रचारकों' की नियुक्ति कर रहे हैं।

 

चुनाव में स्टार प्रचारकों के बारे में:

           स्टार प्रचारक एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जिसके बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ने या प्रचार करने के लिए चुना जाता है।

 

कानूनी प्रावधान क्या हैं ?

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी ​​अधिनियम) 'राजनीतिक दल के नेताओं' द्वारा किए गए व्यय से संबंधित कानून प्रदान करता है।
  • ये 'राजनीतिक दल के नेता' लोकप्रिय रूप से 'स्टार प्रचारक' के रूप में जाने जाते हैं। ये आम तौर पर पार्टी के शीर्ष नेता होते हैं लेकिन इनमें अन्य हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं।
  • आरपी अधिनियम में प्रावधान है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय या राज्य) अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है, जबकि एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है।
  • इन नामों को ऐसे चुनाव की अधिसूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर चुनाव आयोग (ईसी) और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को सूचित किया जाना है।
  • बहु-चरणीय चुनाव के मामले में, एक राजनीतिक दल विभिन्न चरणों के लिए स्टार प्रचारकों की अलग-अलग सूची प्रस्तुत कर सकता है।
  • यदि किसी आयोजित रैली/बैठक में स्टार प्रचारक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम पर वोट मांगता है या उनके साथ मंच साझा करता है, तो रैली/बैठक का खर्च ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
  • यदि स्टार प्रचारक किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय भोजन/आवास का खर्च वहन करता है, तो इसे ऐसे उम्मीदवार के व्यय खाते में शामिल किया जाएगा, भले ही इसका भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया गया हो।
  • इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय का 50% ऐसे उम्मीदवार को भी दिया जाएगा।
  • जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है, तो बुलेट-प्रूफ वाहनों सहित सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • लेकिन अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई अन्य स्टार प्रचारक हो तो सुरक्षा व्यवस्था पर 50 फीसदी खर्च उम्मीदवार को उठाना पड़ता है.

                                                                     स्रोत: द हिंदू