15.12.2025
भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरक्की का सस्टेनेबल इस्तेमाल (शांति बिल)
प्रसंग
यूनियन कैबिनेट ने एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है , जिसे SHANTI बिल के नाम से जाना जाएगा। यह 1962 के बाद से भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में सबसे बड़ा सुधार है। यह बिल पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है, जो दशकों पुराने सरकारी मॉडल से हटकर प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले मॉडल की ओर बढ़ रहा है।
शांति बिल (एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025) के बारे में
यह क्या है?
एक बड़ा न्यूक्लियर-सेक्टर सुधार बिल जो बिखरे हुए कानूनों की जगह लेगा और भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस, सेफ्टी, लायबिलिटी और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाएगा। यह बहुत ज़्यादा पाबंदी वाले सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलने की कोशिश करता है।
मंत्रालय: प्रधानमंत्री के सीधे कंट्रोल में डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी (DAE) ने इसे पेश किया है ; रेगुलेटरी सुधारों में एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाना शामिल है।
अभी न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने वाला कानून: भारत के न्यूक्लियर सेक्टर की देखरेख मुख्य रूप से ये करते हैं:
- एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962: इस एक्ट ने नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की चिंताओं का हवाला देते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर प्लांट चलाने से पूरी तरह रोक दिया था। एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इस्तेमाल और डिस्पोज़ल पर केंद्र सरकार का काफी कंट्रोल था।
- सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLND एक्ट): इस एक्ट की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि यह सप्लायर्स पर भारी और साफ़ न होने वाला लायबिलिटी का बोझ डालता है, जो विदेशी वेंडर्स के लिए एक रुकावट का काम करता है।
मकसद: बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर विस्तार को मुमकिन बनाना, प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, रेगुलेटरी ओवरसाइट को मॉडर्न बनाना, लायबिलिटी नियमों में सुधार करना, और 2047 तक भारत को 100 GW न्यूक्लियर पावर तक पहुंचाने के रास्ते में तेज़ी लाना । यह भारत की लॉन्ग-टर्म डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रैटेजी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है।
मुख्य प्रावधान (विशेषताएँ)
- प्राइवेट प्लेयर्स के लिए न्यूक्लियर वैल्यू चेन खोलना: एटॉमिक मिनरल्स की खोज, फ्यूल फैब्रिकेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और शायद प्लांट ऑपरेशन्स में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री की इजाज़त देता है। बिल प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में 49% तक माइनॉरिटी इक्विटी की इजाज़त देता है।
- यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क: पुराने कानूनों को एक आसान लाइसेंसिंग, सेफ्टी, कम्प्लायंस और ऑपरेशन्स स्ट्रक्चर में जोड़ता है। इस बिल का मकसद एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010, दोनों को खत्म करना है।
- रिफॉर्म्ड न्यूक्लियर लायबिलिटी आर्किटेक्चर: यह फ्रेमवर्क ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से बनाया गया है।
- इसमें ऑपरेटर-सप्लायर की ज़िम्मेदारियों का साफ़ ब्यौरा शामिल है।
- इसमें इंश्योरेंस-बैक्ड लायबिलिटी कैप्स शुरू की गई हैं।
- सरकार एक तय लिमिट से ज़्यादा बैकस्टॉपिंग देगी।
- हर न्यूक्लियर घटना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी तीन सौ मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) या उससे ज़्यादा रुपये के बराबर होगी, जैसा कि केंद्र सरकार तय करेगी।
- इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी: ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल और ग्लोबल बेंचमार्क वाली सेफ्टी निगरानी पक्का करने के लिए एक नया रेगुलेटर बनाया जाएगा।
- डेडिकेटेड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल: लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े झगड़ों को अच्छे से निपटाने के लिए एक खास सिस्टम बनाया जाएगा।
- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को बढ़ावा: यह बिल इंडस्ट्रियल और ग्रिड-स्केल डीकार्बोनाइजेशन के लिए SMRs के R&D और डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है।
महत्व
- सरकारी मोनोपॉली खत्म: 60 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी मोनोपॉली खत्म, जिससे प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- एनर्जी टारगेट के लिए ज़रूरी: यह 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य और 2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो टारगेट को पाने के लिए ज़रूरी है।
- एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करता है: न्यूक्लियर पावर को भारत की लंबे समय की डीकार्बनाइज़ेशन स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनाता है, जिससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और एनर्जी मिक्स स्थिर होता है।
- ग्रिड स्टेबिलिटी पर ध्यान: न्यूक्लियर एनर्जी भरोसेमंद बेसलोड पावर देती है, जो तेज़ी से बढ़ रहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रुक-रुक कर आने को देखते हुए ज़रूरी है।
निष्कर्ष
SHANTI बिल एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो 60 साल से चली आ रही सरकारी मोनोपॉली को खत्म करता है। लायबिलिटी में सुधार और प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करके, यह बिल 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसे मज़बूत सेफ्टी निगरानी के साथ लागू किया जाता है, तो यह सुधार न्यूक्लियर एनर्जी को भारत के नेट-ज़ीरो और एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों की नींव के तौर पर मज़बूती से स्थापित कर सकता है।