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इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)

16.12.2023

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)

   प्रारंभिक परीक्षा के लिए: इस्लामिक सहयोग संगठन, सदस्य, उद्देश्य के बारे में मुख्य पेपर के लिए: धारा 370 के बारे में, धारा 370 के पीछे का महत्व और तर्क, धारा 370 से संबंधित विवाद और आलोचनाएँ

  खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन के एक बयान को खारिज कर दिया।

प्रमुख बिंदु

  • ओआईसी ने शीर्ष अदालत के आदेश पर चिंता व्यक्त की थी, जिसने सोमवार को फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
  • ओआईसी जनरल सचिवालय ने क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को बदलने की मांग के बाद से भारत द्वारा उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों को उलटने के लिए अपना आह्वान दोहराया।

इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में

  • ओआईसी "मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज़" होने का दावा करता है।
  • इसकी स्थापना 1969 में रबात (मोरक्को) में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी, जिसे यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद की 'आपराधिक आगजनी' के रूप में वर्णित किया गया है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है, जिसकी सामूहिक जनसंख्या 1.8 अरब से अधिक है।
  • ओआईसी अपने सदस्य देशों और दुनिया भर के मुसलमानों की चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तंत्र (प्रत्येक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी सहित), सरकारों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ साझेदारी करता है।
  • इसकी आधिकारिक भाषाएँ अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।

सदस्य:

  • इसके 57 सदस्य देश हैं।
  • भारत OIC का सदस्य नहीं है.
  • मुख्यालय: जेद्दा, सऊदी अरब.

उद्देश्य:

  • दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और संरक्षण करना।

अनुच्छेद 370 के बारे में:

  • अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में सबसे विवादास्पद और विवादित प्रावधानों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलती हैं।
  • भारतीय संविधान का भाग XXI, जिसका शीर्षक "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" में इस अनुच्छेद का उल्लेख था।
  • संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 370 अपनी स्थापना के बाद से ही राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है।

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण(Revocation):

  • 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने एक राष्ट्रपति आदेश द्वारा वर्ष 1954 से लागू अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया।
  • यह आदेश एक प्रस्ताव पर आधारित था जिसे भारतीय संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ था।
  • इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 370 के सभी खंड, खंड 1 को छोड़कर, 6 अगस्त को एक बाद के आदेश द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए।
  • इसके अलावा, भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को भी मंजूरी दे दी, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 2019 को प्रभावी हुआ।
  • संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की मंशा के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुल 23 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। जवाब में, कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने इस अनुच्छेद के निरसन यानी निरस्तीकरण सही ठहराया।

अनुच्छेद 370 के पीछे के महत्व और तर्क:

  • जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट पहचान, इतिहास और संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करना था। यह प्रावधान क्षेत्र की विशिष्टता को स्वीकार करता है और इसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां रखने की अनुमति देता है।
  • यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के इतिहास और लोगों की विशिष्ट आकांक्षाओं को संबोधित करता है।
  • अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करके संघीय भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
  • अनुच्छेद 370 भारतीय संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा में भूमिका निभाता है।
  • यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र और शेष भारत के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है।
  • अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों की अपने संविधान और कानूनों की पसंद का सम्मान करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।
  • यह बड़े लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करके "विविधता में एकता" के विचार का उदाहरण देता है।

अनुच्छेद 370 से संबंधित विवाद और आलोचनाएँ:

  • आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 370 ने शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है। इस प्रावधान से देश में अलगाववाद को भावना बढ़ावा मिला है।
  • यह अनुच्छेद  जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेष विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व, शिक्षा और सरकार में रोजगार के मामलों में विशेष अधिकार शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों के प्रति असमान व्यवहार और भेदभाव की भावना पैदा हुई है।
  • कुछ आलोचकों का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे ने इसके विकास में बाधा उत्पन्न की है। उनका मानना है कि क्षेत्र की स्वायत्तता ने कल्याण और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की केंद्र सरकार की क्षमता को सीमित कर दिया है।
  • पिछले कुछ वर्षों में कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत दी गई स्वायत्तता के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। आलोचकों का दावा है कि इससे शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में संसाधनों और शासन का कुप्रबंधन हुआ है।
  • इस प्रावधान के कारण जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानूनों को लागू करने में बाधा उत्पन्न होती रही है। आलोचकों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है।

कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह भारतीय संघ के भीतर सभी राज्यों की एकरूपता और समान व्यवहार में बाधा डालता है।

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