झारखंड में 25 साल बाद पेसा कानून लागू हुआ
प्रसंग
झारखंड ने झारखंड PESA रूल्स, 2025 को नोटिफाई किया , जिससे राज्य बनने के बाद से 25 साल की देरी खत्म हो गई। झारखंड हाई कोर्ट के लगातार न्यायिक दबाव और आदिवासी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद, इस कदम से राज्य के पांचवें शेड्यूल वाले इलाकों में औपचारिक आदिवासी स्व-शासन का विस्तार हुआ है।
समाचार के बारे में
पेसा क्या है?
पंचायत (शेड्यूल एरिया तक विस्तार) एक्ट, 1996 (PESA) एक सेंट्रल कानून है जो संविधान के पार्ट IX ( पंचायती राज) के नियमों को पांचवीं शेड्यूल एरिया तक बढ़ाता है। यह ग्राम सभा को लोकल गवर्नेंस, आदिवासी कल्चर और रिसोर्स की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी मानता है ।
PESA एक्ट का मुख्य इतिहास:
- कॉलोनियल विरासत: ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश ज़मीन और जंगल के कानूनों ने आदिवासी समुदायों को हटा दिया, और उनके पुरखों की ज़मीन के पारंपरिक इस्तेमाल को अपराध बना दिया।
- भूरिया समिति (1994-95): सिफारिश की गई कि जनजातीय क्षेत्रों को एक विशेष शासन मॉडल की आवश्यकता है जहां नौकरशाही के बजाय ग्राम सभा संसाधनों को नियंत्रित करती है।
- 73वें अमेंडमेंट में कमी: 1992 के अमेंडमेंट में पंचायती राज की शुरुआत हुई, लेकिन उनके खास सामाजिक ताने-बाने को बचाने के लिए शुरू में शेड्यूल्ड एरिया को इससे बाहर रखा गया, जिससे 1996 में PESA कानून बना।
झारखंड पेसा नियमों की मुख्य विशेषताएं
- ग्राम सभा की प्राथमिकता: हर रेवेन्यू गांव के लिए एक ग्राम सभा को मान्यता दी जाती है । प्रेसिडेंट ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे गांव पारंपरिक रीति-रिवाजों (जैसे, मानकी-मुंडा या माझी-परगना सिस्टम) के अनुसार मान्यता देता हो।
- नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट: ग्राम सभाओं के पास अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (MFP) , गांव के वॉटर बॉडीज़ और माइनर मिनरल्स (जैसे रेत और पत्थर) पर अधिकार होगा ।
- ज़मीन की सुरक्षा: किसी भी ज़मीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से सलाह लेना ज़रूरी है। इन नियमों का मकसद गैर-कानूनी ज़मीन ट्रांसफर को रोकना और उसे पलटना है।
- विवाद सुलझाना: गांवों को लोकल झगड़े सुलझाने का अधिकार है और वे सोशल या छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माना (₹2,000 तक) लगा सकते हैं।
- पुलिस की जवाबदेही: अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर ग्राम सभा को सूचित करना होगा।
- फाइनेंशियल ऑटोनॉमी: ग्राम सभाएं अपने फंड (फूड, लेबर और कैश फंड) खुद मैनेज कर सकती हैं और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फंड के इस्तेमाल में उनकी राय हो सकती है।
सफलताएँ और संभावित प्रभाव
- पहचान की बहाली: यह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से पहले के पारंपरिक गवर्नेंस सिस्टम को कानूनी तौर पर सही ठहराता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण: MFP की ओनरशिप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कम्युनिटी को देने से इकट्ठा करने वाले स्टेकहोल्डर बन जाते हैं।
- डेमोक्रेटिक इन्क्लूजन: नियमों के मुताबिक कोरम पूरा करने के लिए हर घर में एक पुरुष और एक महिला का होना ज़रूरी है , जिससे जेंडर-इन्क्लूसिव फैसले लेना पक्का हो सके।
- रिसोर्स सॉवरिन्टी: सफल मॉडल (जैसे गढ़चिरौली में ) दिखाते हैं कि कम्युनिटी के नेतृत्व में रेत या बांस का मैनेजमेंट लोकल स्कूलों और हेल्थकेयर के लिए अच्छा-खासा रेवेन्यू पैदा कर सकता है।
कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- ब्यूरोक्रेटिक निगरानी: आलोचकों का कहना है कि नियम अभी भी गांव की सीमाओं के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं।
- "अस्पष्टताओं का चक्रव्यूह": कानूनी जानकारों का कहना है कि ग्राम सभा "सर्वोच्च" है, लेकिन कई झगड़ों में आखिरी आर्बिट्रेशन का अधिकार जिला प्रशासन के पास ही रहता है।
- बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर रखना: ये नियम ज़्यादातर छोटे मिनरल्स और जंगल की पैदावार पर फोकस करते हैं, जिससे अक्सर बड़े माइनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में ग्राम सभाओं को किनारे कर दिया जाता है।
- खंडित शासन: पीईएसए और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के बीच सामंजस्य की कमी है , जिसके कारण अधिकार क्षेत्र में ओवरलैप और भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- लीगल कन्वर्जेंस: PESA नियमों को FRA और समता जजमेंट के साथ सिंक्रोनाइज़ करें ताकि यह पक्का हो सके कि सभी एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कम्युनिटी की सहमति पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
- कैपेसिटी बिल्डिंग: ग्राम सभाओं को बजट और डेवलपमेंट प्लानिंग मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट और टेक्निकल ट्रेनिंग देना।
- TAC को मज़बूत करना: ट्राइब्स एडवाइज़री काउंसिल (TAC) को इसे राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ने के बजाय, लागू करने की निगरानी में ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए।
- न्यायिक समाधान : PESA उल्लंघन को आम अदालतों की देरी के बिना संभालने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खास शिकायत निवारण निकाय बनाएं।
निष्कर्ष
PESA सिर्फ़ एक कानून से कहीं ज़्यादा है; यह भारत के आदिवासी इलाकों के लिए "सेल्फ़-रूल" (ग्राम स्वराज ) का एक संवैधानिक वादा है। झारखंड का नोटिफ़िकेशन एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राम सभा एक असली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम करती है या सिर्फ़ एक प्रोसेस वाली फ़ॉर्मैलिटी है। असली एम्पावरमेंट के लिए पावर को " दिकु " (बाहरी लोग/ब्यूरोक्रेसी) से वापस कम्युनिटी को देना होगा।