Race IAS - Crack UPSC with Excellence
Menu
asdas
Print Friendly and PDF

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

18.12.2024

 

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत विस्तृत प्रक्रिया

 

खबरों में क्यों?            

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा के 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

 

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत , राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है । इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना चाहिए:

○सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से , तथा

○उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (विशेष बहुमत)।

  • भारत का संविधान 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं करता । हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जानबूझकर कदाचार , भ्रष्टाचार , ईमानदारी की कमी या नैतिक पतन से जुड़े अपराध जैसे कार्य कदाचार के अंतर्गत आते हैं।
  • अक्षमता से तात्पर्य ऐसी चिकित्सीय स्थिति से है जिसमें शारीरिक या मानसिक सीमाएं शामिल होती हैं जो न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से रोकती हैं।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत विस्तृत प्रक्रिया

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में विस्तार से बताई गई है , जिसके अनुसार:

  • निष्कासन के प्रस्ताव पर राज्य सभा में कम से कम 50 सदस्यों या लोक सभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
  • राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को परामर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है ।
  • यदि स्वीकृति मिल जाती है तो एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें शामिल होंगे:

○सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश,

○एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और

○एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता.

  • समिति आरोपों की जांच करती है। यदि न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता से मुक्त कर दिया जाता है , तो प्रस्ताव को छोड़ दिया जाता है और आगे नहीं बढ़ाया जाता है।
  • यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी पाती है , तो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है , जहां प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ।
  • न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है।
  • अंततः राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं।

                                                                        स्रोत: द हिंदू

 

निम्नलिखित में से कौन सा/से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का आधार है/हैं?

A.भारत के संविधान का उल्लंघन

B.कुप्रशासन

C. दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई

D. उपरोक्त सभी

 

उत्तर C

Chat with us