मौद्रिक नीति समिति
चर्चा में क्यों –
सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के पुनर्गठन को अधिसूचित किया।
एमपीसी के बारे में
• संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित।
• इसके तहत, केंद्र सरकार को एमपीसी गठित करने का अधिकार है।
• इसका मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
• इसमें 6 सदस्य होते हैं और आरबीआई गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा 4 साल की अवधि के लिए नामित किए जाते हैं।
• मतदान - प्रत्येक एमपीसी सदस्य के पास एक वोट होता है, बराबरी की स्थिति में, गवर्नर निर्णायक वोट डालता है।