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सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत

13.04.2024

 

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत

 

प्रीलिम्स के लिए:सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के बारे में,सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को नियंत्रित करना,परिसीमा अधिनियम, 1963 के बारें में

 

खबरों में क्यों?            

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 3 और 5 को सामंजस्यपूर्ण निर्माण प्रदान करके आठ सिद्धांत निर्धारित किया गया हैं।

 

महत्वपूर्ण बिन्दु :

  • अपील दायर करने में 5659 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 को सामंजस्यपूर्ण निर्माण प्रदान करके आठ सिद्धांत निर्धारित किया गया हैं।
  • इन आठ सिद्धांत को पंकज मिथल द्वारा  निर्धारित किया गया।

 

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के बारे में:

  • क़ानूनों की व्याख्या के लिए यह एक आवश्यक नियम है।
  • सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत कहता है कि,जब दो या दो से अधिक क़ानूनों के बीच या किसी क़ानून के विभिन्न भागों या प्रावधानों के बीच कोई टकराव होता है, तो हमें उनकी व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए कि उनमें सामंजस्य हो।
  • अर्थात जब विसंगतियाँ हों तो हमें परस्पर विरोधी भागों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक भाग दूसरे के उद्देश्य को अस्वीकार न कर दे।
  • यह मौलिक कानूनी सिद्धांत में निहित है कि प्रत्येक क़ानून एक विशिष्ट उद्देश्य और इरादे से बनाया गया है।
  • लेकिन जब दो प्रावधान विरोधाभासी होते हैं , तो उन दोनों को लागू करना संभव नहीं हो सकता है, और परिणामस्वरूप, 'यूट रेस मैगिस वैलेट क़ौम पेरीट' (कि एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझा जाता है) के स्थापित बुनियादी सिद्धांत के विपरीत एक को निरर्थक बना दिया जाएगा।
  • इसलिए, अदालत को कानूनों की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जिससे असंगतता दूर हो और दोनों प्रावधान सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम करते हुए लागू हो सके।
  • इस सिद्धांत का लक्ष्य सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाना है।
  • यदि विभिन्न भागों या प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या या सामंजस्य करना असंभव है, तो अंतिम निर्णय लेना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है ।
  • सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत की उत्पत्ति श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) के ऐतिहासिक फैसले से हुई, जब मौलिक अधिकारों और डीपीडीपी के बीच विवाद पाया गया था।

 

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को नियंत्रित करना :

  • आयकर आयुक्त बनाम एम/एस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स (2000) के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को नियंत्रित करने के लिए पांच मौलिक सिद्धांत स्थापित किए थे।
    • न्यायालयों को परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रावधानों के बीच टकराव से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और इन प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से करने का प्रयास करना चाहिए जो उनमें सामंजस्य स्थापित कर सके।
    • कानूनन के एक खंड के प्रावधान का उपयोग दूसरे खंड के प्रावधान को रद्द करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अदालत कड़ी मेहनत के बावजूद अपने मतभेदों को सुलझाने का कोई रास्ता खोजने में असमर्थ न हो।
    • ऐसे मामलों में जहां प्रावधानों के बीच विसंगतियों को पूरी तरह से सुलझाना असंभव है, अदालतों को उनकी व्याख्या इस तरीके से करनी चाहिए जिससे दोनों प्रावधानों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्रभावी बनाया जा सके।
    • न्यायालयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक प्रावधान को निरर्थक या बेकार बनाने वाली व्याख्या सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सार के खिलाफ है और इससे बचा जाना चाहिए।
    • दो विरोधाभासी प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है किसी भी वैधानिक प्रावधान को संरक्षित करना और नष्ट नहीं करना या उसे अप्रभावी बनाना।

 

परिसीमा अधिनियम, 1963 के बारें में :

  • परिसीमा अधिनियम, 1963 संसद द्वारा अधिनियमित एक क़ानून है जो समय सीमा निर्धारित करता है,जिसके भीतर विभिन्न नागरिक और आपराधिक मामलों के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
  • यह अधिनियम विशिष्ट समय अवधि निर्धारित करता है, जिसे सीमा अवधि के रूप में जाना जाता है, जिसके भीतर किसी व्यक्ति को मुकदमा दायर करना होगा या अपने अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी होगी या कार्रवाई के किसी विशेष कारण के लिए उपचार का दावा करना होगा।
  • एक बार जब सीमा अवधि समाप्त हो जाती है, तो कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार कानून द्वारा वर्जित हो जाता है, और पीड़ित पक्ष कानूनी निवारण पाने का अधिकार खो देता है।
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 भारत भर की अदालतों में दायर सिविल मुकदमों, अपीलों और आवेदनों पर लागू होता है, उन मामलों के अपवाद के साथ जहां विशिष्ट क़ानून अलग-अलग सीमा अवधि प्रदान करते हैं।
  • यह अधिनियम ऋण की वसूली, अनुबंध के उल्लंघन, या किसी व्यक्ति को चोट से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए 3 वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित करता है।
  • परिसीमा अवधि आम तौर पर उस तारीख से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, जो तब होता है जब पीड़ित पक्ष मुकदमा करने का हकदार हो जाता है।

 

                                                स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

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