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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

30.09.2024

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

 

चर्चा में क्यों

• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए 'अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है'।

CAQM के बारे में

• सांविधिक निकाय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत।

• उद्देश्य: हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के राज्यों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करना।

उद्देश्य

- समन्वय: वायु गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना।

- अनुसंधान और विकास: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनुसंधान करना और प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना।

• संरचना

- एक अध्यक्ष।

- संयुक्त सचिव रैंक का एक सदस्य-सचिव।

- वायु प्रदूषण में विशेषज्ञता वाले 3 स्वतंत्र तकनीकी सदस्य।

- गैर-सरकारी संगठनों से 3 सदस्य।

- केंद्र और राज्य सरकारों के पदेन सदस्य, साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और नीति आयोग जैसे संगठनों के तकनीकी सदस्य।

शक्तियाँ

- राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को बाध्यकारी निर्देश जारी करना।

○ वायु गुणवत्ता से संबंधित निरीक्षण और जाँच करना।

- गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाना, जिसमें पाँच साल तक की कैद या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। (धारा-14 ​​के तहत)

- पराली जलाने से रोकने के लिए राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना।

- CAQM उद्योगों को बंद कर सकता है या उनके पानी और बिजली की आपूर्ति काट सकता है यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं।

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