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भुगतान एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी)

03.11.2023

भुगतान एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी)

प्रीलिम्स के लिए: RBI के नए नियम, RBI के नए निर्देश, पेमेंट एग्रीगेटर (PA), महत्वपूर्ण बिंदु

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सीमा पार भुगतान प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए नए मानदंड जारी किए गए है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

  • सीमा पार से भुगतान बढ़ने के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अब ऐसे लेनदेन की सुविधा देने वाली संस्थाओं को सीधे विनियमित करने के लिए नियम जारी किए हैं।
  • एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सीमा पार भुगतान बाजार के 2027 तक 238.9 अरब डॉलर के बाजार आकार तक बढ़ने का अनुमान है।

आरबीआई के नए नियम :

  • यह आदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की प्रासंगिक धाराओं के तहत जारी किया गया।
  • आरबीआई ने अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों, पीए और पीए-सीबी सहित वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार लेनदेन के निपटान और प्रसंस्करण में शामिल सभी संबंधित हितधारकों को कुछ नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
  • इस नियम के तहत ,ऑनलाइन मोड में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार लेनदेन करने वाली सभी संस्थाएं इसके प्रत्यक्ष विनियमन के तहत आएंगी और उन्हें 'पेमेंट एग्रीगेटर-' क्रॉस बॉर्डर' (पीए-सीबी) माना जाएगा।

आरबीआई के नए निर्देश :

  • अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंक - उन्हें पीए-सीबी गतिविधि के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
  • पीए-सीबी सेवाएं प्रदान करने वाले मौजूदा गैर-बैंक - उन्हें 30 अप्रैल, 2024 तक प्राधिकरण के लिए आरबीआई को आवेदन करना होगा और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ पंजीकृत होना होगा।
  • इसके अलावा, आरबीआई ने आवेदन जमा करते समय न्यूनतम नेटवर्थ सीमा 15 करोड़ रुपये भी निर्धारित की है।
  • मार्च 2026 तक, आरबीआई का आदेश है कि इन प्लेटफार्मों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये होनी चाहिए
  • नए गैर-बैंक पीए-सीबी - आवेदन के समय उनकी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए और रु. प्राधिकरण के तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत तक 25 करोड़
  • पीए-सीबी आयात के मामले में, यदि आयातित प्रति यूनिट सामान/सेवाएं 2,50,000 रुपये से अधिक है, तो संबंधित पीए-सीबी खरीदार का भी उचित परिश्रम करेगा।
  • केंद्रीय बैंक ने प्लेटफार्मों को यह भी चेतावनी दी कि नेट-वर्थ नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों को 31 जुलाई, 2024 तक सीमा पार भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करनी होगी।
  • इसके अलावा, छोटे पीपीआई को छोड़कर, आयात के लिए भुगतान भारत में अधिकृत भुगतान प्रणालियों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी भुगतान साधन का उपयोग करके किया जा सकता है।
  • यदि प्रति यूनिट सामान/सेवाओं का आयात 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो संबंधित पीए-सीबी को खरीदार की उचित जांच करनी होगी।
  • सीमा पार लेनदेन करने वाले पीए को निवल मूल्य के साक्ष्य के लिए अपने वैधानिक लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) :

  • पेमेंट एग्रीगेटर भुगतान लेनदेन के लिए ई-कॉमर्स साइटों और ग्राहकों के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
  • पीए ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न उपकरण स्वीकार करने देते हैं।
  •  यह व्यापारियों को अपना सिस्टम बनाने से बचाता है।
  • किसी ग्राहक द्वारा सामान्य भुगतान लेनदेन में पीए को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना, पूलिंग करना और उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करना शामिल होता है।

पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी) :

  • वे संस्थाएं जो अनुमत वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।

पीए-सीबी की श्रेणियाँ:

  • केवल निर्यात पीए-सीबी।
  • केवल आयात पीए-सीबी।
  • निर्यात और आयात दोनो पीए-सीबी।
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