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नए डेटा संरक्षण कानून की धारा 44(3)

28.03.2025

 

नए डेटा संरक्षण कानून की धारा 44(3)

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) क्या है?

 

खबरों में क्यों?            

            डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 44(3) में आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जे) में किए जाने वाले बदलाव का उल्लेख है।

 

प्रमुख बिंदु

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को कमजोर करता है ।
  • कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से इस प्रावधान को निरस्त करने का आग्रह किया है और तर्क दिया है कि इससे आरटीआई अधिनियम "नष्ट" हो जाएगा ।
  • अरुणा रॉय, निखिल डे, प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज सहित आरटीआई कार्यकर्ताओं ने संशोधन का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि इससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है ।

 

डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) क्या है?

  • डीपीडीपी अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसका उद्देश्य वैध डेटा प्रसंस्करण आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों को संतुलित करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करना है ।
  • धारा 44(3) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) में संशोधन करती है , जिससे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बहाने सूचना देने से इनकार करने का दायरा बढ़ जाता है ।

परिवर्तन:

  • पूर्ववर्ती धारा 8(1)(जे) (आरटीआई अधिनियम): प्रकटीकरण से छूट केवल तभी दी जाती थी जब व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हित से संबंधित न हो या अनावश्यक गोपनीयता का उल्लंघन करती हो , जब तक कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित न ठहराए ।
  • संशोधित धारा 8(1)(जे) (डीपीडीपी अधिनियम): यह “व्यापक सार्वजनिक हित” खंड को हटा देता है और मोटे तौर पर सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को आरटीआई के तहत प्रकटीकरण से छूट देता है।

                                                              स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

 

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) का सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 पर क्या प्रभाव है?

A.आरटीआई के तहत व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का विस्तार करता है

B.व्यक्तिगत डेटा का खुलासा करने के लिए "बड़े सार्वजनिक हित" खंड को हटाता है

C.सरकारी रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण को मजबूत करता है

D.आरटीआई के तहत व्यक्तिगत जानकारी के लिए छूट को सीमित करता है

 

उत्तर B

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