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न्यायालय की अवमानना

04.04.2024

 

न्यायालय की अवमानना

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 प्रीलिम्स के लिए:न्यायालय की अवमानना के बारें में,न्यायालय अवमानना के प्रकार,अदालत की अवमानना ​​के लिए दण्ड,महत्वपूर्ण बिन्दु

 

खबरों में क्यों?

             हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ने कहा कि, न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेशों के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं।

 

महत्वपूर्ण बिन्दु :

  • प्रारंभ में, उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14(1) के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेशों और न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 17 के तहत जारी आदेशों के बीच अंतर किया था।
  • उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि चूंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत अवमानना ​​कार्यवाही का फैसला कम से कम दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा किया जाता है, इसलिए कोई भी परिणामी आदेश विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन होगा।

 

न्यायालय की अवमानना के बारें में :

  • संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 'रिकॉर्ड न्यायालय' होगा और इसमें ऐसी अदालतों की सभी शक्तियाँ हैं जिनमें स्वयं की अवमानना ​​​​के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।
  • अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को तदनुरूपी शक्ति प्रदान की हैं।
  • अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत अवमानना ​​की कार्यवाही कम से कम दो सदस्यों की पीठ द्वारा निपटाई जाती है और अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत पारित आदेश केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य होगा।
  • इसलिए, अधिनियम, 1971 के तहत ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

 

न्यायालय अवमानना के प्रकार :

  • न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के अनुसार,न्यायालय की अवमानना ​​या तो सिविल अवमानना ​​या आपराधिक अवमानना ​​हो सकती है।
  • सिविल अवमानना ​​का अर्थ है कि,अदालत के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना हैं।
  • आपराधिक अवमानना ​​का अर्थ है कि, किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कि:
    • किसी न्यायालय के अधिकार को लांछित करता है या लांछित करता है या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या
    • किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह , या हस्तक्षेप करता है, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या
    • किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है ।

 

अदालत की अवमानना ​​के लिए दण्ड :

  • अदालत की अवमानना ​​के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है , जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है , या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
  • बशर्ते कि आरोपी को रिहा किया जा सकता है या दी गई सजा माफ की जा सकती है।

                                     स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

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