01.03.2025
सामान्य निषेधाज्ञा नियम
प्रारंभिक परीक्षा के लिए: सामान्य निषेधाज्ञा नियमों के बारे में
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खबरों में क्यों?
आयकर विधेयक 2025 के नए प्रस्ताव के तहत आयकर अधिकारी अब सामान्य कर परिहार विरोधी नियम (जीएएआर) के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने में सक्षम हो सकते हैं।
सामान्य निषेधाज्ञा नियमों के बारे में:
- यह भारत में कर चोरी रोकने और कर चोरी से बचने के लिए एक कर-परिहार विरोधी कानून है।
- यह 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। GAAR प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आते हैं।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से कम्पनियों द्वारा अपनाए गए आक्रामक कर परिहार उपायों के कारण सरकार को होने वाली राजस्व हानि को कम करना है।
- इसका उद्देश्य उन लेन-देनों पर लागू होना है जो प्रथम दृष्टया वैध हैं, लेकिन जिनसे कर में कमी आती है।
- वर्तमान नियमों के अनुसार, जहां कम रिपोर्ट की गई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, वहां पुनर्मूल्यांकन नोटिस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष और 3 महीने के भीतर जारी किया जाना होता है।
- जीएएआर प्रावधान कर प्राधिकारियों को किसी भी व्यवस्था या लेनदेन को 'अनुचित कर परिहार व्यवस्था' (आईएए) के रूप में मानने तथा आय और परिणामी कर निहितार्थों की पुनः गणना करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं।
स्रोत: द हिंदू बिजनेस लाइन
सामान्य परिहार विरोधी नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह कर चोरी को रोकने और कर लीक से बचने के लिए भारत में एक कर-विरोधी कानून है।
2. इसके प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागू किये गये हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A.केवल 1
B.केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर C