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सिंधु जल संधि

25.04.2025

 

सिंधु जल संधि

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: सिंधु जल संधि के बारे में

 

खबरों में क्यों?            

हाल ही में भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित कर दिया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

 

सिंधु जल संधि के बारे में

  • भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितम्बर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे , जिसमें विश्व बैंक मध्यस्थ की भूमिका में था।
  • यह संधि सिंधु नदी प्रणाली से जल उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी , जिसमें छह नदियाँ शामिल हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
  • इस संधि के तहत तीन पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - को पाकिस्तान को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया , जबकि भारत ने तीन पूर्वी नदियों - रावी, व्यास और सतलुज - को अपने विशेष उपयोग के लिए बरकरार रखा।
  • भारत को सख्त शर्तों के अधीन घरेलू, कृषि और जलविद्युत प्रयोजनों के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित, गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति दी गई।
  • इस व्यवस्था का अर्थ था कि कुल जल मात्रा का लगभग 80% पाकिस्तान को दिया गया, जबकि शेष 20% भारत को मिला।
  • संधि के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए, दोनों राष्ट्र एक स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की स्थापना करने पर सहमत हुए, जिसे तकनीकी मामलों पर चर्चा करने और डेटा विनिमय की सुविधा के लिए प्रतिवर्ष बैठक करनी होगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

 

सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की तीन पश्चिमी नदियों को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया।

2. संधि भारत को पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों पर नदी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देती है।

3. संधि से उत्पन्न होने वाले मुद्दे के मामले में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र से संपर्क कर सकते हैं।

 

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.सभी तीन

D.कोई नहीं

 

उत्तर B

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