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Sep
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 परिचय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुपालन में संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम को 171 धाराओं और 13 भागों में विभाजित किया गया है। संसद ने एक कुशल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार किया। यह अधिनियम लोक सभा और राज्यों के विधानमंडल में चुनाव के उद्देश्य से सीटों का आवंटन और निर्वा...
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